न्यायपालिका पर टिप्पणी मामले में विकाश दिव्यकीर्ति ने मानहानि की शिकायत रद्द कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति, जो कि दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक और सोशल मीडिया पर चर्चित व्यक्तित्व हैं, ने अपने खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत को रद्द कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

यह मामला एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें डॉ. दिव्यकीर्ति द्वारा कथित तौर पर न्याय प्रणाली और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ टिप्पणियाँ की गई थीं। यह मामला तब सामने आया जब अजमेर के अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की। निचली अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए डॉ. दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया।

इसके खिलाफ डॉ. दिव्यकीर्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट में यह मामला 21 जुलाई को न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में सूचीबद्ध है।

READ ALSO  मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) सीआरपीसी में आदेश पारित करते समय परिणामों के बारे में पता होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles