करूर भगदड़ मामले में SIT जांच के मद्रास हाईकोर्ट आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची विजय की पार्टी TVK

तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार को TVK की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस पर एक वकील ने तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। यह याचिका TVK के सचिव आधव अर्जुना के माध्यम से दायर की गई है।

मंगलवार को इसी पीठ ने भाजपा नेता उमा आनंदन की याचिका पर सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की थी। उमा आनंदन ने अपनी याचिका में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी है और मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TVK की याचिका पर भी इसी याचिका के साथ शुक्रवार को सुनवाई होगी

अपनी याचिका में TVK ने दलील दी है कि जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच जरूरी है। पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्णय पर आपत्ति जताई है, जिसमें केवल तमिलनाडु पुलिस अधिकारियों की SIT गठित की गई है। पार्टी का कहना है कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच की संभावना कम हो जाती है।

यह हादसा 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में TVK की रैली के दौरान हुआ था। पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम में लगभग 27,000 लोग पहुंचे थे, जबकि केवल 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी। पुलिस ने यह भी बताया कि विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में सात घंटे की देरी से भीड़ में बेचैनी बढ़ी, जिसके चलते भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान चली गई।

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