तमिलनाडु—- देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की फोटोग्राफ वाले केक को काटने और उसे खाना अपराध नही। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा दो के तहत अपराध नही माना जा सकता।
जस्टिस एन आनंद वेंकेटेश ने वर्ष 2013 ने कोयम्बटूर में क्रिसमस पर्व पर भारत का मैप व अशोक चक्र सहित तिरंगा झंडा काटे जाने के मामले में एक पुलिसकर्मी की अर्जी स्वीकारते हुए कहा कि देशभक्ति किसी शारीरिक गतिविधि से निर्धारित नही होनी चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या कार्यक्रम के पश्चात प्रतिभागी इस महान राष्ट्र से संबंधित होने पर गर्व महसूस कर रहे थे,या देश का गौरव कम होना जस्टिस एन आनंद वेंकेटेश ने कहा कि बिना किसी हिचकिचाहट के यह कोर्ट कहती है कि समारोह में हिस्सा लेने वालों ने केवल पहले वाल महसूस किया होगा।
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