उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे रामनगर नगर निगम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर निर्णय लें और आवश्यकतानुसार बंद पड़े स्लॉटरहाउस (कसाईखाने) को पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करें।
मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र मैठानी और न्यायमूर्ति आलोक महारा की खंडपीठ ने यह आदेश रामनगर निवासी अनस कुरैशी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) का निस्तारण करते हुए पारित किया।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिलाधिकारी के आदेश से रामनगर का स्लॉटरहाउस बंद कर दिया गया, जबकि वह सभी निर्धारित मानकों का पालन कर रहा था। याचिका में यह भी बताया गया कि इस संबंध में जारी निविदा (टेंडर) मार्च 2026 तक मान्य है।
कुरैशी ने यह भी तर्क दिया कि कसाईखाना बंद होने के बाद मांस की आपूर्ति अब उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों से की जा रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को ताज़ा मांस नहीं मिल पा रहा है और दाम दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित कसाईखाने ने सभी आवश्यक मानदंडों का पालन किया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि नगर निगम की रिपोर्ट पर विधि अनुसार निर्णय लेते हुए स्लॉटरहाउस को खोलने के संबंध में उचित आदेश पारित करें।




