हाई कोर्ट ने झूले लगाने के मामले में नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियां जब्त करने का आदेश दिया

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खेल के मैदान में नियमों का उल्लंघन कर झूले लगाने के मामले में मंगलवार को नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियां जब्त करने और उसके कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया।

कोर्ट ने नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी और चेयरमैन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

Video thumbnail

हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को मामले की जांच कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.

नंदा देवी मेले के दौरान मैदान में झूले लगाने के लिए आवेदन करने वाले एक ठेकेदार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि नगर पालिका ने निविदाएं आमंत्रित किए बिना उसका आवेदन खारिज कर दिया था।

READ ALSO  उपभोक्ता अदालत ने जगुआर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपार्टमेंट डिलीवरी में देरी के लिए घर खरीदार को रिफंड और मुआवजा देने का निर्देश दिया

अदालत ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

Related Articles

Latest Articles