उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2024 के चर्चित हरिद्वार हत्या मामले में आरोपी अतुल कुमार को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने सोमवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में गंभीर कमियां पाई गई हैं। न्यायमूर्ति वर्मा ने टिप्पणी की कि जब तक पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं हैं, तब तक आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह स्थायी निवासी है, जिससे उसके फरार होने की संभावना नगण्य है।
इस आधार पर अदालत ने आरोपी को दो जमानतदारों और व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

मामला हरिद्वार के सिडकुल थाने में दर्ज हुआ था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी मीनाक्षी, जो सिडकुल की एक कंपनी में काम करती थीं, को 17 दिसंबर 2024 की शाम उनके किराए के मकान पर कथित रूप से उनके पूर्व मित्र अतुल कुमार ने गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल मीनाक्षी का उपचार के दौरान 27 दिसंबर को निधन हो गया।
पुलिस ने स्वाति नामक युवती को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताया था, लेकिन उसने अदालत में अभियोजन का समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और बरामदगी भी संदिग्ध है।
राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि मुख्य गवाह ने अभियोजन का साथ नहीं दिया, जिससे मामला कमजोर हो गया।
अदालत ने कहा कि न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के बीच संतुलन जरूरी है। मुख्य गवाह के पलट जाने और आरोपी के आपराधिक इतिहास न होने को देखते हुए अदालत ने जमानत देने का निर्णय लिया।