यूपी: 11 साल पहले शख्स की हत्या के मामले में आठ को उम्रकैद

बलरामपुर जिले में करीब 11 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने दो महिलाओं समेत आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक दोषियों पर 71,750 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

पीड़िता के भाई ने 2012 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि छोटकाऊ लोहार, उसके भाई राम मूरत, बेटे जितेंद्र, धर्मेंद्र और मानवेंद्र, पत्नी सावित्री, लवकुश, रीना देवी और विशाल सैनी ने जबरन जमीन हड़पने की कोशिश की थी. शिकायतकर्ता के पिता अधिवक्ता सिंह ने कहा।

जब शिकायतकर्ता और उनके भाई राजेश कुमार पांडे ने दोषियों को उनके पिता की जमीन पर कब्जा करने और वहां निर्माण कार्य शुरू करने से रोकने की कोशिश की, तो उन पर तलवारों, लोहे की छड़ों और ईंटों से हमला किया गया।

राजेश कुमार पांडेय हमले में घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में रेफर किया गया जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई।

READ ALSO  केरल की अदालत ने सीबीआई से जेसना लापता मामले की फिर से जांच करने को कहा

मामले की जांच के बाद, पुलिस ने छोटकाऊ, राम मूरत, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मानवेंद्र, लवकुश, सावित्री देवी, रीना देवी और विशाल सैनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बलरामपुर जिले के अधिवक्ताओं द्वारा अभियुक्तों की ओर से मामले की पैरवी करने से इनकार करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला 2016 में गोंडा अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

मामले में विशाल सैनी के पेश नहीं होने के कारण उनकी फाइल अलग हो गई थी.

READ ALSO  केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को मुक़दमे तकनीकी आधार पर ना खारिज कर गुड़ दोष के आधार पर तय करने का प्रयास करना चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट

सत्र न्यायालय की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पूजा सिंह ने मंगलवार को सभी आठों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवधेश शुक्ला ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माने की आधी राशि मृतक के वारिस को दी जाएगी और जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

READ ALSO  राहुल गांधी बार-बार अपराधी, अपील दायर करने के तरीके में दिखाई दिए अहंकार: सजा पर रोक का विरोध करते हुए शिकायतकर्ता ने कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles