उत्तर प्रदेश में महराजगंज जिले की अदालत ने दो साल पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ ने शनिवार को कहा कि अतिरिक्त सत्र और विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को प्रद्युम्न नाम के व्यक्ति को दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि प्रद्युम्न को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रद्युम्न ने 25 नवंबर 2021 को जिले के एक गांव में अपनी दादी के साथ रह रही नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया.
लड़की के पिता ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.