एक विशेष अदालत ने दो नेपाली लड़कियों से सामूहिक बलात्कार से जुड़े एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और एक अन्य व्यक्ति को सात साल जेल की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश जाहेंद पाल सिंह की अदालत ने शुक्रवार शाम को चंदर उर्फ रामचंद्र पासवान, राजेंद्र पासवान और राकेश पासवान को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 65,000 रुपये और पिंटू पर 15,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि 26 जून 2022 को भारत-नेपाल सीमा से सटे बाजार से सामान खरीदने जंगल के रास्ते आई दो नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में चारों के खिलाफ हरैया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने बाद में चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र दाखिल किया।