2 नेपाली लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के आरोप में 3 को आजीवन कारावास, एक को 7 वर्ष कारावास की सजा

एक विशेष अदालत ने दो नेपाली लड़कियों से सामूहिक बलात्कार से जुड़े एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और एक अन्य व्यक्ति को सात साल जेल की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश जाहेंद पाल सिंह की अदालत ने शुक्रवार शाम को चंदर उर्फ ​​रामचंद्र पासवान, राजेंद्र पासवान और राकेश पासवान को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 65,000 रुपये और पिंटू पर 15,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह दिल्ली, अन्य शहरों के पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति से जुड़े कानूनी मुद्दों पर 'एक बार और सभी के लिए' फैसला करेगा

अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि 26 जून 2022 को भारत-नेपाल सीमा से सटे बाजार से सामान खरीदने जंगल के रास्ते आई दो नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में चारों के खिलाफ हरैया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

Video thumbnail

उन्होंने बताया कि पुलिस ने बाद में चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र दाखिल किया।

READ ALSO  मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली की अदालत ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार को विदेश यात्रा की अनुमति दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles