हाई कोर्ट ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को किया तलब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को लखनऊ पुलिस आयुक्त को तलब किया है, जब पुलिस एक जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने में विफल रही, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करके यहां एक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है।

हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि पुलिस विभाग को 31 मई, 2022 को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

READ ALSO  धारा 354A आईपीसी अन्य महिला के खिलाफ अपराधों के लिए महिला अभियुक्त पर लागू नहीं: केरल हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने त्रिलोचन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

Play button

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमण के कारण इलाके में यातायात की काफी समस्या है. याचिका में कहा गया कि जो स्थान बिजनौर थाने के लिए निर्धारित है, वह करीब 500 मीटर दूर है।

पीठ ने पुलिस से जवाब मांगते हुए पूछा था कि क्या बिजनौर पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए उचित अनुमति ली गई थी।

READ ALSO  अब समय आ गया है कि हमारा देश, संसद दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे: किशोरों के लिए यौन संबंध की सहमति की उम्र पर बॉम्बे हाई कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles