हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजल अंसारी की कारावास की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की गाजीपुर अदालत द्वारा दी गई कारावास की सजा पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।

हालाँकि, न्यायमूर्ति राज बीर सिंह की अदालत ने फैसले के खिलाफ दायर अपील पर उन्हें जमानत दे दी।

अंसारी ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें उन्हें चार साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

अंसारी की ओर से दलील दी गई कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर पूर्व सांसद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और उस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस अर्जी का विरोध किया गया.

गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था। इसने अफजाल अंसारी को 4 साल जेल और मुख्तार को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.

ग़ाज़ीपुर कोर्ट के फैसले के बाद अफ़ज़ल अंसारी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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