उत्तर प्रदेश के इस जिले की एक अदालत ने नौ साल पुराने एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दो लोगों को तीन साल की जेल भेज दी है.
अभियोजन पक्ष के वकील ने मंगलवार को बताया कि अदालत ने दोषियों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अरविंद कुमार की अदालत ने सोमवार को रूपचंद्र पासी और अवधेश पासी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला 31 अगस्त 2014 को कोखराज थाने में दर्ज किया गया था। दोषियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए थे।
दोषी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के लालपुर के रहने वाले हैं।