यूपी की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई

यूपी की एक अदालत ने तीन साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के लिए दो भाइयों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, एक सरकारी वकील ने शनिवार को बताया

जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया.

जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने शाकिर पर 1.52 लाख रुपये और अलीजान पुरवा निवासी सलमान पर 1.11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि राशि में से 1.50 लाख रुपये पीड़िता के माता-पिता, जिला सरकार को दिए जाएं। वकील कुलदीप सिंह ने कहा.

मामले की जानकारी देते हुए सिंह ने बताया कि अलीजान पुरवा निवासी मोबीन की शिकायत पर 18 मार्च 2020 को सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायत के मुताबिक, तीन लोगों ने मोबीन के भाई हारून को उसके घर के बाहर बुलाया और गाली-गलौज और मारपीट करने के बाद गोली मार दी.

सरकारी वकील ने कहा कि शाकिर और सलमान के अलावा, एक तीसरे व्यक्ति, जाकिर पर भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट: 31.10.2019 को अनुच्छेद 370 के निरसन के दिन से ही जम्मू-कश्मीर पर लागू होगी CrPC
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles