2018 मानहानि मामले में यूपी कोर्ट ने राहुल को दी जमानत

अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए एक भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में जमानत दे दी।

गांधी, जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त होने के कारण 18 जनवरी को विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पिछली सुनवाई में शामिल नहीं हो सके थे, आज अदालत में पेश हुए।

उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया कि जमानत बांड भरने के बाद न्यायाधीश योगेश यादव ने उन्हें जमानत दे दी।

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए 4 अगस्त, 2018 को मामला दर्ज किया था।

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शिकायतकर्ता ने गांधी की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन उसका एक पार्टी अध्यक्ष हत्या के मामले में “आरोपी” है। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे।

गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को आरोपमुक्त कर दिया था, जब वह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।

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मिश्रा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, “भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके (तत्कालीन) अध्यक्ष को हत्यारा कहना अनुचित है।”

उन्होंने कहा कि गांधी ने कई सम्मन छोड़े थे।

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