यूपी कोर्ट ने हत्या के मामले में चार को उम्रकैद की सजा सुनाई

यहां की एक अदालत ने 2017 में हत्या के एक मामले में तीन भाइयों समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीनानाथ ने शनिवार को चारों को दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक पर 56,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराधी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि 18 जुलाई 2017 को रामरूप उर्फ बड़के मुन्ना, उसके भाइयों ललितराम व माधवराज व ललितराम के पुत्र राम साजन ने राम केवल व उसके भाई राम चबेले पर लाठी व फरसा से हमला कर दिया. लड़ाई।

Video thumbnail

बाद में राम केवल ने दम तोड़ दिया।

इसके बाद चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

READ ALSO  तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोठागुडेम सीट से BRS विधायक वेंकटेश्वर राव का चुनाव रद्द कर दिया

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की आधी राशि राम केवल की पत्नी सुनीता को दी जाए, जबकि जुर्माने की 25 फीसदी राशि राम चबेले को दी जाए।

READ ALSO  आईटी पार्क में हाईकोर्ट भवन के लिए नई जगह तलाशे चंडीगढ़ प्रशासन: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

Related Articles

Latest Articles