2015 में एक व्यक्ति की हत्या के लिए पांच को आजीवन कारावास की सजा

एक स्थानीय अदालत ने आठ साल पुराने हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) आनंद शुक्ला ने 2015 में विशेश्वरगंज क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया।

सात जून 2015 को अहिरन पुरवा निवासी अरविंद कुमार यादव ने पुलिस को तहरीर देकर पांच लोगों पर उसके पिता अनोखी लाल की हत्या का आरोप लगाया था।

पीड़िता और आरोपी करीबी रिश्तेदार थे और उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने अपनी गर्भवती लिव-इन पार्टनर की देखभाल के लिए आरोपी को दी 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत

हत्या से करीब दो साल पहले अनोखी लाल पर भी आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था. मिश्रा ने कहा, वह मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

शुक्ला ने शुक्रवार को गोंडा जिले के कौड़िया गांव के रहने वाले रोशन लाल और रंगलाल तथा बहराईच जिले के विशेश्वरगंज के रहने वाले रामप्रकाश यादव, नानबाबू यादव और राजकुमार को दोषी ठहराया।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 34,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

READ ALSO  किराए में वृद्धि की मांग के बावजूद मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

मिश्रा ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को डेढ़ साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

Related Articles

Latest Articles