बरेली की अदालत ने अवैध संबंध को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के इस जिले की एक अदालत ने संदिग्ध अवैध संबंध के कारण 19 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के लिए दो लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

नौ साल पुराना यह मामला निरंजन सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या से संबंधित है, जिसे एक आरोपी के परिवार के सदस्यों में से एक महिला के साथ अवैध संबंध होने के संदेह में मार दिया गया था।

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अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मान सिंह और अनूप सिंह को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार के वकील महेश कुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि अदालत ने प्रत्येक पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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यादव के मुताबिक 27 नवंबर 2014 को भुता थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निरंजन सिंह की लाठी-डंडों से हमला कर हत्या कर दी गई.

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पुलिस ने मामले में मान सिंह, श्याम सिंह और अनूप सिंह पर मामला दर्ज किया था। सरकारी वकील ने बताया कि मुकदमे के दौरान श्याम सिंह की मौत हो गई।

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