यूपी में पिता की हत्या के लिए दो पुरुषों और उनकी पत्नियों को उम्रकैद की सजा

एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को दो लोगों और उनके परिवार के तीन सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति निधि के वितरण के विवाद पर अपने पिता की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पीड़ित बाजीनाथ पाल के बेटों में से एक नरेंद्र पाल ने 20 जून, 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता की उनके भाइयों वीरेंद्र और सुरेंद्र, उनकी पत्नियों आरती और ललिता और सुरेंद्र के बेटे सचिन ने लोहे की रॉड से हत्या कर दी थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने कहा।

मिश्रा ने कहा, नरेंद्र ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके भाइयों ने सेवानिवृत्ति निधि के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में उनके पिता की हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

उन्होंने बताया कि प्रत्येक दोषी पर 15,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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