लड़की से छेड़छाड़ कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

अदालत ने छेड़छाड़ के प्रयास का विरोध करने पर एक किशोरी लड़की पर चाकू से हमला करने और उसके चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने गुरुवार को कहा कि यशवंत सिंह 12 जुलाई 2021 को 16 वर्षीय लड़की के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ की. उन्होंने बताया कि जब उसने विरोध किया तो सिंह ने जान से मारने की नियत से उसके चेहरे पर कई बार वार किया और चाकू से उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं।

Video thumbnail

घटना के वक्त बच्ची घर में अकेली थी.

उन्होंने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत पर यशवंत के खिलाफ आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

READ ALSO  दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोगेसी बोर्ड में नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश प्रथमकांत ने बुधवार को यशवंत सिंह को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राय ने बताया कि अदालत ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Related Articles

Latest Articles