यूपी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार को जमानत देने से इनकार किया

विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर की अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि लोक सेवक के पद पर रहते हुए पाटीदार ने गंभीर अपराध किया है और इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ तीन साल पहले दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी.

Video thumbnail

मामले की शिकायत पीपी पांडे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितेश कुमार ने 10 सितंबर 2020 को महोबा में दर्ज कराई थी.

READ ALSO  वक्फ बोर्ड मामले में कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा किया

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि महोबा के तत्कालीन एसपी पाटीदार और अन्य पुलिस कर्मी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम कर रहे उनके ट्रक ड्राइवरों से पैसे वसूल रहे थे।

आरोप है कि पाटीदार ने शिकायतकर्ता की कंपनी के मैनेजर अमित तिवारी के मोबाइल फोन पर फोन कर दो लाख रुपये प्रतिमाह की मांग की.

16 जून, 2020 को डीआईजी, चित्रकूट रेंज को शिकायत की गई और जांच के बाद आरोप सही पाए गए और फिर प्राथमिकी दर्ज की गई.

READ ALSO  धारा 57 IPC का लाभ केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता क्यूँकि दोषी 18 साल से जेल में हैः इलाहाबाद हाई कोर्ट

पाटीदार को पिछले साल 15 अक्टूबर को एक कारोबारी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

Related Articles

Latest Articles