अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि यहां की एक स्थानीय अदालत ने यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
एक सरकारी वकील ने कहा कि अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को प्रशांत कपिल को 17 अप्रैल से पहले पेश करने का निर्देश दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने पिछले तीन वर्षों से बार-बार समन भेजने के बावजूद गवाह के रूप में अदालत में पेश नहीं होने पर प्रशांत कपिल का वेतन रोकने का आदेश भी जारी किया।
सहायक जिला सरकारी वकील प्रवेंद्र कुमार ने शनिवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि कपिल को 2014 में लूट और हत्या के एक मामले में गवाह के तौर पर पेश होने की जरूरत है।
2014 में, सशस्त्र डाकुओं ने एक बस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और राजस्थान से हरिद्वार जा रहे सभी तीर्थयात्रियों के गहने, बस यात्रियों से पैसे लूट लिए।