यूपी: नगर पंचायत अधिकारी को खुदकुशी के लिए उकसाने पर दो को 7 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने मनियार नगर पंचायत के एक कार्यपालक अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सोमवार को दो लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर जिला न्यायाधीश अरुण कुमार ने सोमवार को कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश पाण्डेय व मनियार नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी मणि मंजरी राय के निजी चालक चंदन वर्मा को दोषी पाते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मोटर बीमा दावों का तेजी से सीधे दावेदारों के बैंक खातों में भुगतान करने का निर्देश दिया

कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Video thumbnail

अभियोजन पक्ष ने कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने घर में 6 जुलाई, 2020 की रात को राय ने आत्महत्या कर ली थी।

उसके भाई विजयानंद राय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मनियार नगर पंचायत के अध्यक्ष भीम गुप्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर पांडे, नगर पंचायत कर्मचारी विनोद सिंह और चालक वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

READ ALSO  जेलों में जाति-आधारित भेदभाव का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर केंद्र, 11 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

भाई का आरोप है कि मणि मंजरी राय की पहली पोस्टिंग मनियार नगर पंचायत में हुई थी और बोगस पेमेंट के दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली.

अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान चेयरमैन भीम गुप्ता और विनोद सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी।

READ ALSO  [ब्रेकिंग] बॉम्बे हाई कोर्ट ने कश्मीर फाइल्स फ़िल्म पर रोक लगने से किया इनकार
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles