यूपी: नगर पंचायत अधिकारी को खुदकुशी के लिए उकसाने पर दो को 7 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने मनियार नगर पंचायत के एक कार्यपालक अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सोमवार को दो लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर जिला न्यायाधीश अरुण कुमार ने सोमवार को कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश पाण्डेय व मनियार नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी मणि मंजरी राय के निजी चालक चंदन वर्मा को दोषी पाते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने घर में 6 जुलाई, 2020 की रात को राय ने आत्महत्या कर ली थी।

उसके भाई विजयानंद राय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मनियार नगर पंचायत के अध्यक्ष भीम गुप्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर पांडे, नगर पंचायत कर्मचारी विनोद सिंह और चालक वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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भाई का आरोप है कि मणि मंजरी राय की पहली पोस्टिंग मनियार नगर पंचायत में हुई थी और बोगस पेमेंट के दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली.

अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान चेयरमैन भीम गुप्ता और विनोद सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी।

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