सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य अब भी “औपनिवेशिक दौर की मानसिकता” के साथ उन सहकारी और समाज कल्याण से जुड़े निकायों का संचालन कर रहा है, जहां ज़िलाधिकारियों और शीर्ष अफसरों की पत्नियों को एक्स-ऑफिसियो पदाधिकारी बनाया जाता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार को दो महीनों के भीतर संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसी व्यवस्थाएँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत हैं।
पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कई सोसायटियों के उपनियम अब भी ऐसे प्रावधान रखते हैं जिनके तहत जिलाधिकारी, मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों को स्वतः अध्यक्ष या अन्य पद दे दिया जाता है। कोर्ट ने इसे आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के खिलाफ बताया।
पीठ ने सवाल किया, “किस आधार पर डीएम की पत्नी किसी सोसायटी की एक्स-ऑफिसियो अध्यक्ष बन जाए, जबकि कोई चुनावी प्रक्रिया ही नहीं है?” अदालत ने कहा कि ऐसी व्यवस्थाओं का “आधुनिक शासन में कोई औचित्य नहीं” है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि समिति के उपनियमों में एक ऐसी मानसिकता दिखाई देती है जहां सब कुछ “कलेक्टर की पत्नी के हाथों में धूल भरा हुआ” समझा जाता है। अदालत ने दोहराया कि सार्वजनिक निकायों का संचालन चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए।
पीठ सीएम ज़िला महिला समिति, बुलंदशहर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। समिति ने यह व्यवस्था चुनौती देते हुए कहा कि डीएम की पत्नी को स्वतः अध्यक्ष बना देने से पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है।
समिति, जिसका उद्देश्य निराश्रित और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता करना है, ने कहा कि संस्था वर्षों से बिना किसी नियमित ढांचे के एड-हॉक तरीके से चल रही है। अदालत को बताया गया कि पहले भी समिति के चुनाव और उपनियम निरस्त किए जा चुके हैं।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 1860 के पंजीकरण कानून को बदलने के लिए एक नया विधेयक तैयार किया जा रहा है और जनवरी के अंत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
अदालत ने निर्देश दिया कि विधेयक जैसे ही विधानसभा से पारित हो, उसे तुरंत अनुमोदित कर अधिसूचित किया जाए।
साथ ही, पीठ ने कहा कि संशोधित कानून में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्य-वित्तपोषित सोसायटियों, ट्रस्टों और अन्य संस्थाओं के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए जाएं। जो संस्थाएँ इन उपनियमों का पालन न करें, उनका कानूनी दर्जा या सरकारी सहायता समाप्त की जा सकती है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि बुलंदशहर महिला समिति को डिरजिस्टर नहीं किया जाएगा। नई कानूनी व्यवस्था लागू होने तक एक अंतरिम निकाय लागू कानूनों के तहत आवश्यक अनुपालनों को पूरा करता रहेगा, इसके बाद नियमित रूप से निर्वाचित निकाय कार्यभार संभालेगा।
राज्य ने यह भी आश्वासन दिया कि अफसरों की पत्नियों को पदाधिकारी बनाने वाले उपनियमों को हटाया जाएगा और नया विधेयक “जल्द से जल्द” विधानसभा में पेश कर अधिसूचित किया जाएगा।




