समान नागरिक संहिता के उल्लंघन पर जाएगा मतदान का अधिकार

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बहस 2024 के चुनावों से पहले गर्म हो गई है। बीजेपी शासित राज्यों में इसको लेकर काफी बहस हो रही है. इस बीच, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की।

अब, समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ विवरण सामने आए हैं, जो उत्तराखंड में लागू होंगे, जिसमें इस कानून के तहत क्या होगा और उल्लंघन के लिए कौन से अधिकार रद्द किए जाएंगे।

जनसंख्या प्रबंधन सहित

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उत्तराखंड में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता में जनसंख्या नियंत्रण को भी शामिल किया गया है. यह समवर्ती सूची प्रविष्टि 20A के आधार पर शामिल है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के अलावा परिवार नियोजन भी शामिल है। इसे संसद में पेश किए गए रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड बिल 2018 के अनुसार समान नागरिक संहिता में शामिल किया जाएगा।

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इन अधिकारों को रद्द कर दिया जाएगा

इस कानून के परिणामस्वरूप अधिनियमित प्रावधान बेहद कड़े हैं। इस विधेयक के तहत दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार रद्द किया जा सकता है। यह निर्णय उत्तराखंड की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी के आलोक में किया गया था।

सीएम धामी ने किया ऐलान

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उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को शामिल किया था. सरकार बनने के बाद जिस पर काम शुरू हो गया है। सीएम धामी ने अब कहा है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में “ज्ञानोदय सम्मेलन” में भाग लिया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की।

इस दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि बेहतर समाज और राष्ट्र के लिए यूसीसी जरूरी है। सीएम धामी के मुताबिक यूसीसी को राज्य की जनता का पूरा समर्थन है. उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए है। हम इसे सभी के लाभ के लिए ला रहे हैं।

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