छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संजीवनी 108 एम्बुलेंस की खस्ता हालत को उजागर करने वाली एक चौंकाने वाली खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि अयोग्य आपातकालीन वाहनों को गंभीर रूप से बीमार रोगियों को चलाने और ले जाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण सचिव को रिपोर्ट में उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
मामला, WPPIL संख्या 23/2025, 3 फरवरी, 2025 को हिंदी दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था, जिसका शीर्षक था:
“108 की गाड़ी बीमार, रखरखाव के नाम पर हो रही लीपापोती”
रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2019 से संचालित कई 108 आपातकालीन एम्बुलेंस गंभीर रूप से खराब स्थिति में हैं। प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:
– कई एम्बुलेंस में प्राथमिक चिकित्सा किट का अभाव।
– टूटे हुए स्पीडोमीटर, अधिकारियों को वाहन के उपयोग पर नज़र रखने से रोकते हैं।
– फटी हुई सीटें और अस्वच्छ स्थिति, एम्बुलेंस को रोगियों के लिए असुरक्षित बनाती हैं।
– वाहनों में अभी भी एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ रखी हुई हैं।
– अनिवार्य फिटनेस जांच का अभाव, सड़क पर चलने की योग्यता को लेकर चिंता बढ़ा रहा है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य परिवहन और यातायात अधिकारी निजी और व्यावसायिक वाहनों का अक्सर निरीक्षण करते हैं, लेकिन सरकारी एंबुलेंस की फिटनेस अनुपालन के लिए जांच नहीं की जा रही है।
कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और चिंताएं
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई.एस. ठाकुर पेश हुए। उठाए गए गंभीर मुद्दों पर गौर करते हुए, हाईकोर्ट ने निगरानी की कमी की कड़ी आलोचना की और टिप्पणी की:
“यदि वाहन/एंबुलेंस चलने लायक स्थिति में नहीं हैं, तो उन्हें कैसे चलने दिया जा सकता है, और वह भी गंभीर स्थिति वाले मरीजों को लेकर?”
पीठ ने आगे टिप्पणी की:
“यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जीर्ण-शीर्ण एंबुलेंस में ले जाया जा रहा है और वाहन बीच रास्ते में खराब हो जाता है, तो उस मरीज की क्या स्थिति होगी? इसे आसानी से समझा जा सकता है।”
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा कानूनों के तहत, सभी वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन की आवश्यकता होती है, और सवाल किया कि सरकारी एंबुलेंस को इस अनिवार्यता से छूट क्यों दी जा रही है।
राज्य को न्यायालय के निर्देश
जीवन को संभावित खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव को सख्त निर्देश जारी किए, जिसमें अनिवार्य रूप से कहा गया:
1. एक व्यक्तिगत हलफनामा जिसमें विवरण हो:
– प्रत्येक जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस की कुल संख्या।
– क्या ये एम्बुलेंस न्यूनतम निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं।
– आवश्यक चिकित्सा उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता।
2. स्टाफिंग और वाहन रखरखाव पर स्पष्टीकरण, जिसमें शामिल हैं:
– उपलब्ध ड्राइवरों और पैरामेडिक्स की संख्या।
– फिटनेस प्रमाणन और जिम्मेदार अधिकारियों की प्रक्रिया।
3. एक्सपायर हो चुकी दवाओं का तुरंत मूल्यांकन और आपातकालीन वाहनों से उन्हें हटाना।
अदालत ने निर्देश दिया कि ये विवरण 14 फरवरी, 2025 को अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।