कॉर्बेट में पेड़ों की अवैध कटाई, निर्माण की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से पूछा कि वह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण की जांच क्यों नहीं करती।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ देहरादून निवासी द्वारा दायर मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने पूछा कि कॉर्बेट में 6000 पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण की सीबीआई जांच क्यों नहीं होती.

जनहित याचिका अनु पंत ने दायर की थी, जिन्होंने कॉर्बेट में 6,000 पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण से संबंधित कई रिपोर्टें अदालत के सामने रखीं।

इससे पहले, अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह मामले से संबंधित सभी रिपोर्ट उसके समक्ष पेश करें और बताएं कि किन व्यक्तियों की लापरवाही और मिलीभगत के कारण अवैध गतिविधियां हुईं।

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कोर्ट इस जनहित याचिका पर 1 सितंबर को दोबारा सुनवाई करेगा.

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