अमेरिकी अपीलीय अदालत ने ट्रंप सरकार के आयात शुल्क को कानूनी चुनौती के बावजूद जारी रखने की अनुमति दी

अमेरिका की फेडरल सर्किट की अपीलीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक आयात शुल्कों को सरकार द्वारा जारी रखने की अनुमति दे दी है, जबकि इन शुल्कों की वैधता को लेकर कानूनी चुनौती अब भी लंबित है। यह आदेश उस निचली अदालत के फैसले को आंशिक रूप से पलटता है जिसने कहा था कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया था।

मंगलवार को दिए गए फैसले में, अपीलीय अदालत ने मई 28 को यू.एस. कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा दिए गए उस निर्णय पर रोक को बढ़ा दिया, जिसमें ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया गया था। अदालत ने कहा कि यह मामला “असाधारण महत्व के मुद्दे” उठाता है और इसीलिए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई है।

यह मामला उन 10% आयात शुल्कों से जुड़ा है जिन्हें ट्रंप ने अप्रैल 2020 में लगभग सभी देशों पर लगाया था। इसके अलावा, उन देशों पर और अधिक शुल्क लगाए गए थे जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा था, हालांकि बाद में कुछ को स्थगित भी कर दिया गया। चीन, कनाडा और मैक्सिको से आयात पर विशेष शुल्क लगाए गए थे ताकि इन देशों पर अमेरिका की दक्षिणी सीमा से अवैध प्रवास और सिंथेटिक ओपिओइड्स की तस्करी रोकने के लिए दबाव डाला जा सके।

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ट्रंप ने इन टैरिफों को लागू करने के लिए 1977 के एक आपातकालीन कानून के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग किया था। हालांकि, यू.एस. कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने पाया कि ट्रंप ने इस कानून के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों से परे जाकर कार्य किया।

इन शुल्कों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया, कई व्यवसाय ठप हो गए और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता फैल गई।

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अब जबकि अपीलीय अदालत ने सरकार को इन शुल्कों की वसूली जारी रखने की अनुमति दे दी है, यह मामला उच्च न्यायिक व्याख्या की ओर बढ़ रहा है। इस पर अंतिम निर्णय आने वाले महीनों में अपेक्षित है।

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