मुंबई की सत्र न्यायालय ने टीआरपी घोटाले में आरोपी रेटिंग एजेंसी के बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को जमानत देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।
पार्थोदास गुप्ता को बीते माह मुम्बई पुलिस ने अरेस्ट किया था। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने टीआरपी घोटाले में दासगुप्ता की अहम भूमिका का हवाला देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सत्र न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरय ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल को जा चुकी है। लेकिन अभी कई पहलुओं पर जांच होना बाकी है।
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पार्थ दासगुप्ता इस प्रकरण में मुख्य आरोपी हैं और पूरे सिस्टम पर उनका नियंत्रण था। यदि उनकी जमानत मंजूर की जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान लोक अभियोजक ने कोर्ट में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के साथ हुई व्हाट्सएप्प चैट का भी जिक्र किया।