त्रिपुरा में गृहिणी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई

त्रिपुरा के गोमती जिले की एक अदालत ने 2021 में एक गृहिणी से बलात्कार के आरोप में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने पूर्वोत्तर राज्य को झकझोर कर रख दिया।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एच चक्रवर्ती ने जघन्य अपराध करने के लिए सोमवार को ताजुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन, रब्बन अली, समीमन अली और दुधु मिया पर भी सिपाहीजला जिले के सोनमुरा से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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गोमती जिले के किला का एक जोड़ा 20 नवंबर, 2021 को गोमती के जिला मुख्यालय शहर उदयपुर से लगभग 8 किमी दूर पाटीचेरी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था।

“जब वे आधी रात के करीब बाइक पर लौट रहे थे, तो युवकों के एक समूह ने उनका पीछा किया और बाइक को टक्कर मार दी। दंपति सड़क पर गिर गए। स्थिति का फायदा उठाते हुए, गिरोह ने महिला का अपहरण कर लिया और उसे पास के जंगल में ले गया, जहां उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया”, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।

अगली सुबह, महिला को दर्दनाक अवस्था में घटनास्थल से पाया गया और गंभीर हालत में गोमती जिला अस्पताल ले जाया गया, उन्होंने कहा, चौंकाने वाली घटना के तीन दिन बाद, पीड़िता ने बलात्कारियों के खिलाफ अपना बयान दिया था।

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क्राइम ब्रांच ने जांच की और पांच लोगों के खिलाफ त्वरित सुनवाई का मार्ग प्रशस्त करते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

विशेष लोक अभियोजक पलटू दास ने मंगलवार को कहा, “मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने सभी पांच लोगों को असहाय महिला से बलात्कार का दोषी पाया और उन्हें 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।”

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