प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को पुष्ट करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि डिस्चार्ज याचिका पर निर्णय लेने या आरोप तय करने के दौरान ट्रायल कोर्ट चार्जशीट के बाहर के दस्तावेज़ों पर विचार नहीं कर सकते। 21 नवंबर, 2024 को रजनीश कुमार विश्वकर्मा बनाम दिल्ली राज्य और अन्य के मामले में दिए गए इस निर्णय में आपराधिक मुकदमों में कानूनी प्रक्रियाओं की पवित्रता पर प्रकाश डाला गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रजनीश कुमार विश्वकर्मा (अपीलकर्ता) और उनकी अलग रह रही पत्नी (द्वितीय प्रतिवादी) के बीच वैवाहिक विवाद से उपजा था। पत्नी ने मई 2019 में अपने पति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 498ए (क्रूरता) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, पति ने तर्क दिया कि एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
घटनाक्रम:
1. 2019: अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें अपनी शादी को अमान्य घोषित करने की मांग की गई।
2. जून 2021: पारिवारिक न्यायालय ने विवाह को अमान्य घोषित करने का एकपक्षीय निर्णय दिया।
3. नवंबर 2022: अपीलकर्ता ने प्रक्रिया के दुरुपयोग के आधार पर एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने आगे ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने पर निर्णय लेते समय अमान्य घोषित करने के निर्णय और उसकी लंबित अपील पर विचार करने का निर्देश दिया।
4. नवंबर 2024: अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. क्या ट्रायल कोर्ट आरोप-पत्र का हिस्सा न बनने वाले दस्तावेजों पर आरोप-पत्र जारी करने या आरोप तय करने के चरण में विचार कर सकता है?
2. क्या हाईकोर्ट के पास केवल इसलिए प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने का विवेकाधिकार है, क्योंकि चुनौती उसके आरंभ में नहीं उठाई गई थी?
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियाँ कीं:
1. अनावश्यक दस्तावेजों पर विचार करने पर:
– उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी (2005) में ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:
“मुक्ति के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय, ट्रायल कोर्ट किसी भी ऐसे दस्तावेज़ पर विचार नहीं कर सकता जो आरोप-पत्र का हिस्सा नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश पूरी तरह से अवैध हैं।”
2. हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर:
– न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत को शून्यता के निर्णय और लंबित अपील पर भरोसा करने के निर्देश में त्रुटि पाई, जो आरोप-पत्र का हिस्सा नहीं थे:
“कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आरोप-पत्र का हिस्सा न बनने वाले दस्तावेजों पर विचार करने का निर्देश देकर घोर गलती की है।”
3. एफआईआर को चुनौती देने के समय पर:
– इस तर्क को खारिज करते हुए कि एफआईआर को हमेशा उनकी शुरुआत में ही चुनौती दी जानी चाहिए, न्यायालय ने स्पष्ट किया:
“आरोपी किसी भी स्तर पर सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय अपना सकता है। यह तर्क कि एफआईआर को इसलिए खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें शुरुआती चरण में नहीं उठाया गया था, अस्वीकार्य है।”
अंतिम निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय:
– दिल्ली हाईकोर्ट के 7 नवंबर, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया।
– हाईकोर्ट द्वारा नए सिरे से विचार करने के लिए अपीलकर्ता की रिट याचिका को बहाल किया।
– हाईकोर्ट को 17 दिसंबर, 2024 को मामले की सुनवाई करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने रिट याचिका के निपटारे तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए पहले दी गई अंतरिम राहत को भी बढ़ा दिया।
प्रतिनिधित्व
– अपीलकर्ता: अधिवक्ता देवेंद्र सिंह, विवेक शर्मा और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
– प्रतिवादी:
– दिल्ली राज्य: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य दर्शी संजय और वकीलों की एक टीम द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
– शिकायतकर्ता पत्नी: अधिवक्ता लाल सिंह ठाकुर और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।