सेंथिल बालाजी ने जमानत याचिका के साथ शहर की अदालत का रुख किया

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए और अब न्यायिक हिरासत में चल रहे डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने शुक्रवार को यहां एक स्थानीय अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की।

बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर 11 सितंबर को प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है।

बालाजी को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

एजेंसी ने पीएसजे के समक्ष लगभग 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

स्थानीय अदालत ने 14 अगस्त को आरोप पत्र फाइल पर ले लिया था और मामले को तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

जमानत याचिका तब दायर की गई थी जब मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि बालाजी द्वारा मांगी गई राहत की अर्जी पर केवल पीएसजे द्वारा ही सुनवाई और निपटान किया जाना है।

न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश की खंडपीठ ने निचली अदालत को मामले का स्थानांतरण वापस लेने और जमानत अर्जी पर फैसला करने और उसका निपटारा करने का भी निर्देश दिया था।

READ ALSO  केरल में मतदाता सूची संशोधन की समयसीमा बढ़ाने पर विचार करे चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles