तमिलनाडु की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है

यहां की एक अदालत ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी।

मंत्री कावेरी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष पेश हुए।

मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने वाले न्यायाधीश ने सेंथिल बालाजी की हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी।

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14 जून को मंत्री सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में जांच के दौरान बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें यहां ओमांदुरार सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने अस्पताल में सेंथिल बालाजी से मुलाकात की, ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

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इसके बाद, सेंथिल बालाजी को कावेरी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गई।

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