दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में कैदियों को दिए जाने वाले खाने और कैंटीन एरिया में साफ-सफाई की औचक जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कमेटी को निर्देश दिया कि वे कम से कम दो बार औचक निरीक्षण करें और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील अदीत एस पुजारी को भी सदस्य के रूप में रखा गया है। बाकी दो नामों के बारे में कोर्ट का आदेश अपलोड होने के बाद पता चलेगा। कोर्ट ने यह आदेश तिहाड़ जेल में बंद दो कैदियों की ओर से दायर याचिका पर दिया, जिन्होंने कैदियों को पोषक खाना दिलाए जाने की मांग की है। दोनों कैदियों की ओर से वकील अदीत एस पुजारी ने कहा कि दिल्ली प्रिजन रूल्स के मुताबिक खाने की मात्रा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसकी वजह से कैदियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है।
पुजारी ने कहा कि जब कोई कैदी 06 बजे शाम को अपने सेल में जाता है तो उसके बाद उसे खाना नहीं दिया जाता है। यहां तक कि कैंटीन में फल नहीं रखे जाते, ताकि कैदी उसे खरीदकर खा सकें। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कहा कि पिछले महीने एक जज ने जेल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सब कुछ कानून के मुताबिक चल रहा है।