ठाणे MACT ने 2019 सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को ₹42.27 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

ठाणे की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 2019 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति संजय विल्सन टोडे के परिजनों को ₹42.27 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही बीमा कंपनी को पालिसी शर्तों के उल्लंघन के आधार पर यह राशि वाहन मालिक से वसूलने की अनुमति भी दी है।

यह आदेश MACT के सदस्य के.पी. श्रीखांदे ने 25 जुलाई को पारित किया। यह याचिका मृतक के परिजनों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर की थी।

READ ALSO  हाईकोर्ट के वकील कार में मृत पाए गए: 48 घंटे के भीतर शहर में तीसरा साइलेंट अटैक 

याचिका के अनुसार, संजय टोडे एक निजी कंपनी में सुपरवाइज़र थे और 30 नवंबर 2019 को ठाणे की घोड़बंदर रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जब एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई।

Video thumbnail

याचिकाकर्ता के वकील पी.एन. जाधव ने ट्रक चालक पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का आरोप लगाया। वहीं, वाहन मालिक की ओर से वकील वी.पी. कदम और बीमा कंपनी की ओर से ए.के. तिवारी ने इन आरोपों का खंडन किया।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने दर्ज एफआईआर और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर माना कि ट्रक चालक लापरवाहीपूर्वक और तेज गति से वाहन चला रहा था। ट्रक चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

READ ALSO  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ₹540 करोड़ की DA केस में बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा

बीमा कंपनी की इस दलील को भी न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया कि ट्रक चालक के पास केवल हल्के वाहन (LMV) का लाइसेंस था, जबकि वह एक भारी मालवाहक वाहन चला रहा था, जो बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन है। इसी आधार पर बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि मालिक से वसूलने की अनुमति दी गई।

₹42.27 लाख के कुल मुआवजे में से ₹40.47 लाख आश्रितों की आर्थिक क्षति के लिए दिया गया है, जबकि शेष राशि consortium हानि, अंतिम संस्कार व्यय और अन्य मदों के लिए दी गई है।

READ ALSO  दिल्ली की अदालत का कहना है कि केवल पासपोर्ट के नवीनीकरण से आरोपी को विदेश यात्रा करने का कोई लाभ नहीं मिलता
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles