ठाणे की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 2019 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति संजय विल्सन टोडे के परिजनों को ₹42.27 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही बीमा कंपनी को पालिसी शर्तों के उल्लंघन के आधार पर यह राशि वाहन मालिक से वसूलने की अनुमति भी दी है।
यह आदेश MACT के सदस्य के.पी. श्रीखांदे ने 25 जुलाई को पारित किया। यह याचिका मृतक के परिजनों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर की थी।
याचिका के अनुसार, संजय टोडे एक निजी कंपनी में सुपरवाइज़र थे और 30 नवंबर 2019 को ठाणे की घोड़बंदर रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जब एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई।

याचिकाकर्ता के वकील पी.एन. जाधव ने ट्रक चालक पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का आरोप लगाया। वहीं, वाहन मालिक की ओर से वकील वी.पी. कदम और बीमा कंपनी की ओर से ए.के. तिवारी ने इन आरोपों का खंडन किया।
हालांकि, न्यायाधिकरण ने दर्ज एफआईआर और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर माना कि ट्रक चालक लापरवाहीपूर्वक और तेज गति से वाहन चला रहा था। ट्रक चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बीमा कंपनी की इस दलील को भी न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया कि ट्रक चालक के पास केवल हल्के वाहन (LMV) का लाइसेंस था, जबकि वह एक भारी मालवाहक वाहन चला रहा था, जो बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन है। इसी आधार पर बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि मालिक से वसूलने की अनुमति दी गई।
₹42.27 लाख के कुल मुआवजे में से ₹40.47 लाख आश्रितों की आर्थिक क्षति के लिए दिया गया है, जबकि शेष राशि consortium हानि, अंतिम संस्कार व्यय और अन्य मदों के लिए दी गई है।