मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT), ठाणे ने 2014 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के बस ड्राइवर के परिवार को ₹32.59 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, हादसे में क्षतिग्रस्त बस के लिए एमएसआरटीसी को ₹4 लाख का मुआवजा भी प्रदान किया गया।
5 जुलाई को पारित आदेश में MACT के पीठासीन अधिकारी आर.वी. मोहिते ने दुर्घटना के लिए ट्रक चालक को मुख्य रूप से दोषी ठहराया, उसे 75% लापरवाह माना, जबकि मृत ड्राइवर — 57 वर्षीय किसान चौधरी — को 25% आंशिक दोषी ठहराया।
यह जानलेवा हादसा 2 जनवरी 2014 को ठाणे जिले के थिडबी गांव के पास उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क के बीचों-बीच आ गया और चौधरी द्वारा पुणे के अलेफाटा की ओर ले जाई जा रही एमएसआरटीसी बस से टकरा गया। टक्कर के कारण बस घाटी में गिर गई और चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। न्यायाधिकरण ने पंचनामा और घटनास्थल पर वाहनों की स्थिति के आधार पर पाया कि ट्रक चालक ने अपनी बाईं ओर उपलब्ध पर्याप्त स्थान का उपयोग नहीं किया, जिससे यह टक्कर हुई। “यदि दोनों चालकों ने सतर्कता बरती होती, तो यह हादसा टाला जा सकता था,” न्यायाधिकरण ने कहा।
चूंकि चौधरी परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और एमएसआरटीसी में स्थायी नौकरी पर था, न्यायाधिकरण ने माना कि उसके परिवार को आश्रितता के नुकसान के लिए मुआवजा पाने का वैधानिक अधिकार है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने खेती से होने वाली आय की भरपाई के दावे को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण खारिज कर दिया।
न्यायाधिकरण ने ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वे एक महीने के भीतर संयुक्त रूप से यह मुआवजा भुगतान करें, जिस पर याचिका दायर करने की तारीख से 9% वार्षिक ब्याज भी लागू होगा। वितरण के अनुसार, चौधरी की पत्नी को ₹16.59 लाख, पुत्र को ₹10 लाख और तीनों पुत्रियों को ₹2-2 लाख दिए जाएंगे।
एक संबंधित दावे में, एमएसआरटीसी ने बस को हुए नुकसान के लिए ₹10 लाख की मांग की थी, लेकिन न्यायाधिकरण ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ₹4 लाख मुआवजा स्वीकृत किया। यह राशि याचिका दायर करने की तारीख से 7.5% ब्याज के साथ अदा की जाएगी।