ठाणे MACT ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को ₹37.64 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मार्च 2019 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति कुनाल गोडबोले के परिवार को ₹37.64 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश MACT के अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल ने 6 मई को पारित किया, जिसकी प्रति शुक्रवार को सार्वजनिक की गई।

कुनाल गोडबोले 24 मार्च 2019 को अपने स्कूटर से कार्यालय जा रहे थे, जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर सिर में चोट आई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

READ ALSO  दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 'क्रूर' कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता पी.एम. टिल्लू ने दलील दी कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुई। अधिकरण ने पुलिस दस्तावेजों का हवाला देते हुए इस दलील से सहमति जताई और कहा, “दस्तावेजों, विशेषकर पुलिस कागजातों से स्पष्ट है कि दुर्घटना प्रतिवादियों के स्वामित्व और बीमित वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी।”

Video thumbnail

अधिकरण ने कंटेनर ट्रक के मालिक और बीमा कंपनी—बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड—दोनों को संयुक्त रूप से मुआवजे की राशि चुकाने का आदेश दिया। इसके अलावा, इस राशि पर याचिका दाखिल करने की तिथि से 7.5% वार्षिक ब्याज भी लागू किया गया है।

READ ALSO  बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने के लिए वादी को धन की उपलब्धता दिखानी होगी: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles