बेंगलुरु-पुणे हाईवे हादसा: ठाणे एमएसीटी ने छह पीड़ितों को ₹27 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

ठाणे की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 2019 में बेंगलुरु-पुणे हाईवे पर हुए सड़क हादसे में छह पीड़ितों को कुल ₹27 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ितों में कार चालक की पत्नी और दो बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश 4 सितंबर को अधिकरण के सदस्य आर.वी. मोहिटे ने पारित किया।

8 जून 2019 को जहिन्द्र शिवप्पा कुंभार अपनी कार से परिजनों के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी कराड गांव के पास उन्होंने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। इस दुर्घटना में सभी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा।

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दुर्घटना के बाद पीड़ितों ने दावा याचिकाएँ दायर कीं। इनमें से तीन याचिकाएँ चालक की पत्नी और दो बच्चों की चोटों से संबंधित थीं, जबकि दो याचिकाएँ परिजनों की मृत्यु से जुड़ी थीं। चालक जहिन्द्र कुंभार अधिकरण में पेश नहीं हुए, जिसके चलते मामला उनके विरुद्ध एकतरफा (ex-parte) निपटाया गया।

बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावों का विरोध किया कि मामला “हिट एंड रन” का है और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, अधिकरण ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि कंपनी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। प्राथमिकी (FIR) के आधार पर अधिकरण ने माना कि दुर्घटना तेज गति और चालक के नियंत्रण खोने के कारण हुई।

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अधिकरण ने अलग-अलग पीड़ितों को यह मुआवजा तय किया:

  • चालक की पत्नी को ₹4,34,645
  • दो पुत्रों को क्रमशः ₹4,79,910 और ₹4,69,233
  • एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की मृत्यु के लिए ₹8,25,172
  • दो व्यक्तियों को अपनी दादी की मृत्यु पर ₹4,99,726

अधिकरण ने आदेश दिया कि चालक और बीमा कंपनी दोनों मिलकर यह राशि अदा करें। साथ ही, दायर याचिकाओं की तिथि से 9% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किया जाए।

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