ठाणे लोक अदालत ने दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 2.2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

ठाणे जिले में इस वर्ष के सबसे बड़े मुआवजा मामलों में से एक में, लोक अदालत ने शनिवार को 2023 में मोटरसाइकिल दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 2.2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

प्रधान जिला न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के सदस्य एस.एन. शाह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव ईश्वर सूर्यवंशी की उपस्थिति में दावाकर्ताओं को चेक सौंपा।

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मामले के विवरण के अनुसार, 44 वर्षीय प्रदीप नागतिलक अपने मित्र की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए डोंबिवली में यात्रा कर रहे थे, तभी वाहन फिसल गया। दोनों घायल हो गए और तत्काल अस्पताल पहुंचाए गए, जहां नागतिलक ने कुछ घंटों के भीतर दम तोड़ दिया।

यह मुआवजा नागतिलक की पत्नी, माता-पिता और दो बच्चों सहित परिवार के आश्रितों को दिया गया। बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता केशव पुजारी ने बताया कि यह इस वर्ष ठाणे में लोक अदालत के माध्यम से हुआ अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा समझौता है।

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