तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक गंभीर फैसले में, दिसंबर 2017 में पांच वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए 23 वर्षीय मजदूर दिनेश कुमार धरने की मौत की सज़ा की पुष्टि की। यह निर्णय रंगारेड्डी में मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश (MSJ) न्यायालय के पहले के फैसले को बरकरार रखता है, जिसने फरवरी 2021 में धरने को सज़ा सुनाई थी।
मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धरने को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम), IPC की धारा 302 (हत्या) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था। MSJ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें मृत्युदंड को उचित ठहराया गया।
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मामले के विवरण से एक भयावह कृत्य का पता चलता है, जिसमें धरने ने छोटी लड़की को चॉकलेट देने की आड़ में पास की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसके सिर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी। इस क्रूर घटना के कारण अपराध के तुरंत बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो गई।