सेंथिल बालाजी की रिमांड 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई

एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को द्रमुक मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी, जिन्हें जून में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी लिंगेश्वरन, जिनके समक्ष सेंथिल बालाजी को पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, ने उनकी न्यायिक हिरासत को अगले शुक्रवार तक बढ़ा दिया।

बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद, बालाजी की एक निजी अस्पताल में बाईपास सर्जरी हुई। इलाज के बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ पूरी होने पर स्थानीय अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसके बाद उनकी रिमांड बढ़ा दी गई.

रिमांड अवधि खत्म होने पर उसे रिमांड बढ़ाने के लिए शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। पीटीआई संवाददाता

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