छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 2019 में चेतन यादव की हत्या में शामिल पांच आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जबकि एक सह-आरोपी को बरी करते हुए कहा कि “संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता।” मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने आपराधिक अपील सीआरए संख्या 429/2021, सीआरए संख्या 352/2021, सीआरए संख्या 464/2021, सीआरए संख्या 562/2021 और सीआरए संख्या 620/2021 में यह फैसला सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 3 फरवरी 2019 की रात को 23 वर्षीय चेतन यादव के क्रूर अपहरण और हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चेतन यादव को तीन लोगों ने पुलिस अधिकारी बनकर सोने की चोरी के मामले में पूछताछ के बहाने अगवा किया था। बाद में 4 फरवरी 2019 को धोबनी पथरा के पास के जंगलों में उसका जला हुआ और खून से लथपथ शव मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं, जो किसी साजिश का संकेत देती हैं।
हत्या कथित तौर पर एक व्यक्तिगत झगड़े के कारण हुई थी, जिसमें एक आरोपी हरीश साहू शामिल था, जो एक महिला के साथ प्रेम संबंध में था, जिसकी सगाई मृतक चेतन यादव के साथ तय हुई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि हरीश साहू ने सह-आरोपी जयपाल उर्फ पालू कौशिक, विजय गंधर्व, सियाराम सैय्याम, विकास साहू और पवन निर्मलकर के साथ मिलकर सगाई को रोकने के लिए चेतन यादव की हत्या की साजिश रची।
कानूनी मुद्दे और न्यायालय के निष्कर्ष
छह दोषी व्यक्तियों द्वारा फरवरी 2021 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364/34, 302/34, 120बी और 201 के तहत अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया था। आरोपियों में से एक विकास साहू को पुलिस अधिकारी का रूप धारण करने के लिए धारा 170 के तहत भी दोषी ठहराया गया था।
1. परिस्थितिजन्य साक्ष्य: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के “पंचशील” सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे पांचों आरोपियों के अपराध को साबित करने वाली घटनाओं की एक सुसंगत और निर्णायक श्रृंखला स्थापित की थी।
2. पवन निर्मलकर को बरी करना: अन्य पांच आरोपियों की सजा को बरकरार रखते हुए, अदालत ने पवन निर्मलकर को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ सबूत अपर्याप्त थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि “संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता,” और चूंकि निर्मलकर को अपराध से जोड़ने वाली कोई भी सामग्री नहीं मिली, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ दिया गया।
3. मकसद और आपराधिक साजिश: अदालत ने हत्या के पीछे के मकसद पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताई। यह स्थापित किया गया कि आरोपी हरीश साहू ने केशर बाई के साथ अपने रोमांटिक संबंध के कारण अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रची थी, वह महिला जिसकी सगाई चेतन यादव से होने वाली थी।
4. पहचान प्रक्रिया: मृतक के भाई हीरालाल यादव की गवाही, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) के दौरान आरोपी की पहचान करने में महत्वपूर्ण थी। बचाव पक्ष के वकील द्वारा टीआईपी को चुनौती देने के प्रयासों के बावजूद, अदालत ने पहचान प्रक्रिया को वैध और उचित रूप से संचालित पाया।
न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ
न्यायालय ने अपने निर्णय के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं, जिससे यह मानक पुष्ट होता है कि केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। पीठ के शब्दों में, “संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले न्यायालय को उचित संदेह से परे आश्वस्त होना चाहिए।”
अभियुक्तों के मुद्दे पर, न्यायालय ने कहा, “अभियोजन पक्ष ने चेतन यादव की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के लिए कारण और घटनाओं के अनुक्रम को सफलतापूर्वक स्थापित किया है, जिससे अभियुक्तों के बीच आपराधिक साजिश को संदेह से परे साबित किया जा सकता है। पहचान परेड परीक्षण और अभियुक्तों से साक्ष्य की बरामदगी अपीलकर्ताओं के अपराध को और पुष्ट करती है।”
अपने अंतिम निर्णय में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चेतन यादव के अपहरण और हत्या के लिए विजय गंधर्व, जयपाल उर्फ पालू कौशिक, हरीश साहू, विकास साहू और सियाराम सैय्याम की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। हालांकि, इसने पवन निर्मलकर की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ सबूत कानूनी सबूत के मानक को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे।
पांचों दोषियों को हत्या और अपहरण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही साजिश और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में अतिरिक्त सजा सुनाई गई। विकास साहू को पुलिस अधिकारी का रूप धारण करने के लिए एक साल की अतिरिक्त सजा मिली।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ-साथ फैसले की एक प्रति तत्काल अनुपालन के लिए वापस भेजी जाए।
केस विवरण
– केस नंबर: सीआरए संख्या 429/2021, सीआरए संख्या 352/2021, सीआरए संख्या 464/2021, सीआरए संख्या 562/2021, सीआरए संख्या 620/2021
– बेंच: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु
शामिल वकील
– अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री उत्तम पांडे, श्री राहिल कोचर, श्री धर्मेश श्रीवास्तव, श्री सिद्धार्थ पांडे और श्री मोहम्मद इरशाद हनीफ अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए।
– प्रतिवादी/राज्य की ओर से: श्री संघर्ष पांडे, सरकारी अधिवक्ता, ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया।