सुप्रीम कोर्ट ने सुरजेवाला को 23 साल पुराने आपराधिक मामले में वाराणसी कोर्ट द्वारा जारी NBW से रहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 23 साल पुराने आपराधिक मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट से कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुरक्षा प्रदान की।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुरजेवाला को पांच सप्ताह के भीतर एनबीडब्ल्यू रद्द करने के लिए विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) वाराणसी की अदालत से संपर्क करने को कहा।

पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता को एनबीडब्ल्यू को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस बीच पांच सप्ताह तक की अवधि के लिए वारंट निष्पादित नहीं किया जाएगा।”

मामला तब सुनवाई के लिए आया जब सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुबह इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।

मामला 2000 का है जब सुरजेवाला, जो उस समय भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पर वाराणसी में संवासिनी घोटाले में कांग्रेस नेताओं को कथित रूप से गलत फंसाने के विरोध में हंगामा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

Related Articles

Latest Articles