सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना राज्य न्यायिक सेवा नियमावली, 2023 के उस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें सिविल जज के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए तेलुगु भाषा में प्रवीणता अनिवार्य की गई है।
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की, “यह केवल कहता है कि तेलुगु जाननी चाहिए,” और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता, जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष इस नियम को वैध ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2024 में जारी अधिसूचना के तहत सिविल जज के पद के लिए आवेदन किया था और नियम 5.3 तथा 7 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि तेलुगु भाषा ज्ञान को अनिवार्य करना भेदभावपूर्ण है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि उम्मीदवारों को तेलुगु या उर्दू में से किसी एक में प्रवीणता रखने का विकल्प दिया जाए, क्योंकि उर्दू तेलंगाना की द्वितीय राजभाषा है और राज्य की लगभग 15 प्रतिशत आबादी उर्दू बोलती है।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, फिर भी वह उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करने में विफल रहे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उर्दू को विकल्प के रूप में न शामिल करना मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
परंतु उच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में अपने निर्णय में इस दलील को सख्ती से खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा था, “यह स्थापित सिद्धांत है कि सेवा शर्तों, पात्रता और योग्यता आदि तय करने का अधिकार नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन पहलुओं पर न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित है।” अदालत ने आगे कहा था कि भर्ती नियम को मनमाना, भेदभावपूर्ण या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।
बेहतर न्यायिक प्रशासन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह एक “नीतिगत निर्णय” है और केवल वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव होने के आधार पर इसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उच्च न्यायालय के तर्कों को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिससे तेलंगाना में सिविल जज भर्ती के लिए तेलुगु भाषा में प्रवीणता की अनिवार्यता को एक बार फिर से पुष्ट किया गया।