गवाही शुरू होने से पहले आरोपी को मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की जानकारी देना अनिवार्य, ट्रायल कोर्ट को रिकॉर्ड करना होगा जवाब: सुप्रीम कोर्ट

निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट (निचली अदालतों) के लिए यह अनिवार्य है कि वे आरोपी व्यक्तियों को उनके कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार और यदि वे वकील का खर्च उठाने में असमर्थ हैं तो मुफ्त कानूनी सहायता (Legal Aid) की पात्रता के बारे में सूचित करें। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गवाहों की गवाही शुरू करने से पहले अदालतों को आरोपी को दिए गए इस प्रस्ताव, उस पर आरोपी की प्रतिक्रिया और की गई कार्रवाई को लिखित रूप में अपने आदेश में दर्ज करना होगा।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने रेजिनामरी चेलमणि द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एक प्रक्रियात्मक चूक देखी, जहां कानूनी सहायता के अभाव में आरोपी शुरुआत में गवाहों से जिरह (cross-examination) नहीं कर पाई थी। इसके मद्देनजर, पीठ ने आदेश दिया कि सभी ट्रायल कोर्ट को कानूनी सहायता की पेशकश को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को सख्ती से अपनाना होगा, ताकि जागरूकता या संसाधनों की कमी के कारण कोई भी आरोपी कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित न रहे।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला मद्रास हाईकोर्ट के 24 जुलाई, 2025 के आदेश के खिलाफ दायर अपील से संबंधित है, जिसमें अपीलकर्ता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। आरोपी पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत प्रतिबंधित पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा रखने के आरोप में मुकदमा चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तथ्य नोट किया: अपीलकर्ता ने शुरुआती चरण में गवाहों से जिरह नहीं की थी। बाद में जब उसने अपना निजी वकील नियुक्त किया और गवाहों की दोबारा जांच (re-examination) के लिए आवेदन किया, और उसे अनुमति दी गई, तभी वह गवाहों से सवाल पूछ सकी।

कानूनी सहायता पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

उस स्थिति को संबोधित करते हुए जहां कोई आरोपी गवाही जैसे महत्वपूर्ण चरणों के दौरान बिना वकील के हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए एक सख्त प्रोटोकॉल निर्धारित किया।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा:

“आपराधिक कार्यवाही से निपटने वाली ट्रायल कोर्ट के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी स्थितियों का सामना करने पर, वे आरोपी को कानूनी प्रतिनिधित्व के उसके अधिकार और यदि वे वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं तो कानूनी सहायता वकील द्वारा प्रतिनिधित्व पाने की उनकी पात्रता के बारे में सूचित करें।”

यह अधिकार केवल सैद्धांतिक न रह जाए, इसके लिए कोर्ट ने एक विशिष्ट प्रक्रियात्मक जनादेश जारी किया:

“ट्रायल कोर्ट इस संबंध में आरोपी को दिए गए प्रस्ताव, उस प्रस्ताव पर आरोपी की प्रतिक्रिया और उस पर की गई कार्रवाई को गवाहों की परीक्षा शुरू करने से पहले अपने आदेशों में दर्ज करेंगे।”

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कोर्ट ने जोर देकर कहा कि “इस प्रक्रिया को सख्ती से अपनाया जाना चाहिए और व्यवहार में लाया जाना चाहिए।”

हाईकोर्ट को निर्देश

देश भर में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस आदेश को सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भेजा जाए। इसका उद्देश्य यह है कि वे अपने राज्य के भीतर संबंधित सभी ट्रायल कोर्ट को इस संबंध में उचित निर्देश जारी कर सकें।

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जमानत की मंजूरी

इस प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय को स्थापित करते हुए, कोर्ट ने अपीलकर्ता को राहत भी प्रदान की। पीठ ने विचार किया कि रेजिनामरी चेलमणि 4 साल, 1 महीने और 28 दिनों से हिरासत में थी। इसके अलावा, उसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक समान स्थिति वाले सह-आरोपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी।

हिरासत की अवधि और समानता (Parity) के आधार पर, कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाने वाली कड़ी शर्तों पर अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है।

मामले का विवरण:

  • वाद शीर्षक: रेजिनामरी चेलमणि बनाम स्टेट (सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स)
  • वाद संख्या: क्रिमिनल अपील (SLP (Crl.) No. 18886/2025 से उत्पन्न) (2026 INSC 127)
  • कोरम: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन

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