घोषणा वाद में प्रतिवादी के कहने पर ट्रायल के बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 73 के तहत आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने माना कि हाईकोर्ट ने एक घोषणा और निषेधाज्ञा वाद में ट्रायल (विचारण) समाप्त होने के बाद प्रतिवादी द्वारा दायर साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 और 73 के तहत एक आवेदन को स्वीकार करके त्रुटि की है।

यह मामला, हुसैन बिन अवाज़ बनाम मित्ताप्ली वेंकटरामुलु व अन्य (सिविल अपील संख्या 13354/2025), मूल वादी (अपीलकर्ता) द्वारा हाईकोर्ट के 5 अगस्त, 2024 के अंतिम फैसले को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला एक घोषणा और निषेधाज्ञा के मुकदमे से उत्पन्न हुआ है। इस मुकदमे में, प्रतिवादी ने ट्रायल समाप्त होने के बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 (विशेषज्ञों की राय) और धारा 73 (हस्ताक्षर, लेख या मुहर की तुलना) को लागू करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

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ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) ने प्रतिवादी के इस आवेदन को खारिज कर दिया था। प्रतिवादी ने इस बर्खास्तगी को तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष सी.आर.पी. संख्या 1990/2024 में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और प्रतिवादी के आवेदन को अनुमति दे दी। हाईकोर्ट के इसी फैसले ने मूल वादी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रेरित किया।

न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय

अपील की अनुमति (लीव ग्रांट) देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने “विचार के लिए संक्षिप्त मुद्दे” की पहचान की। मुद्दा यह था कि “क्या हाईकोर्ट को पुनरीक्षण चरण में, उस आवेदन को अनुमति देनी चाहिए थी… जब ट्रायल पहले ही समाप्त हो चुका हो, वह भी तब जब आवेदक एक घोषणा और निषेधाज्ञा वाद में प्रतिवादी हो।”

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पीठ ने माना कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटने में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमारे सुविचारित मत में, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को उलट कर एक त्रुटि की है।”

अदालत ने ऐसे मुकदमों में सबूत के भार (burden of proof) और लागू प्रावधानों के विशिष्ट दायरे के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट की। अदालत ने कहा, “एक घोषणा और निषेधाज्ञा के मुकदमे में, अपना मामला साबित करना वादी का काम है।”

इसके अलावा, पीठ ने प्रश्नगत साक्ष्य अधिनियम की धाराओं के सही उपयोग को परिभाषित करते हुए कहा: “अधिनियम की धारा 45 के साथ पठित धारा 73 को, केवल हस्ताक्षरों या लिखावट की तुलना के उद्देश्य से एक स्वीकृत दस्तावेज़ के लिए ही लागू किया जा सकता है।”

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अपना विश्लेषण समाप्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया। आदेश में कहा गया, “इस तरह के मामले को देखते हुए, हम विवादित फैसले को रद्द करने के इच्छुक हैं।”

अदालत ने निर्देश दिया, “तदनुसार, हाईकोर्ट द्वारा पारित विवादित फैसले को रद्द किया जाता है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल किया जाता है।” पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि “सभी मुद्दे खुले रखे गए हैं।”

4 नवंबर, 2025 के आदेश द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया गया और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

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