16 राज्यों के मुख्य और वित्त सचिवों को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक वेतन के अनुपालन न करने पर किया तलब

सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों के मुख्य और वित्त सचिवों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की सिफारिशों के अनुपालन में विफल रहने पर तलब किया है। इन सिफारिशों में न्यायिक अधिकारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की बकाया राशि के भुगतान शामिल हैं। कोर्ट ने राज्यों की अनुपालन में असफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सिफारिशों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने SNJPC के निर्देशों के अनुपालन में बार-बार असफलता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “हम अब अनुपालन कैसे कराएं यह जानते हैं। यदि हम केवल यह कहें कि अगर हलफनामा दायर नहीं किया गया तो मुख्य सचिव उपस्थित होंगे, तो हलफनामा दायर नहीं किया जाएगा। हम उन्हें जेल नहीं भेज रहे हैं लेकिन उन्हें यहां उपस्थित रहने दें और फिर हलफनामा दायर किया जाएगा। अब वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।”

सात अवसर दिए जाने के बावजूद, कई राज्यों ने सिफारिशों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया, जिससे पीठ ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, ओडिशा और राजस्थान के मुख्य और वित्त सचिवों को 23 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अनुपालन में विफलता पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और यह स्पष्ट कर दिया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय वकील के परमेश्वर द्वारा प्रस्तुतियों और एक नोट के बाद आया है, जो न्यायालय में अमिकस क्यूरी के रूप में सहायता कर रहे हैं।

पीठ ने वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को मिलने वाले भत्तों पर स्रोत पर कर कटौती के मुद्दे पर भी विचार किया। “जहां भी आयकर अधिनियम के तहत भत्तों पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) से छूट उपलब्ध है, राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि कोई कटौती नहीं की जाए। जहां भी TDS गलत तरीके से काटी गई है, राशि को न्यायिक अधिकारियों को वापस किया जाए,” पीठ ने आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों द्वारा अतिरिक्त समय की मांग को खारिज करते हुए, कोर्ट ने अनुपालन की तात्कालिकता पर जोर दिया। पीठ ने बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे असम की अपील और केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रहे दिल्ली के दावे को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “हमें इसकी परवाह नहीं है। आप इसे केंद्र के साथ सुलझाएं।”

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पूरे देश में न्यायिक अधिकारियों के सेवा शर्तों की एकरूपता के महत्व को रेखांकित किया था। 10 जनवरी के एक फैसले में, कोर्ट ने प्रत्येक उच्च न्यायालय में दो-न्यायाधीश समिति के गठन का निर्देश दिया था, जो SNJPC की सिफारिशों के अनुसार वेतन, पेंशन और अन्य लाभों के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी, यह नोट करते हुए कि जबकि अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2016 से अपनी सेवा शर्तों में संशोधन का लाभ उठाया है, न्यायिक अधिकारी अभी भी अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। SNJPC की सिफारिशों में वेतन संरचना, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और भत्तों का समावेश है, और जिला न्यायपालिका के सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

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