सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिकाओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कविता की चुनौतियों पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें पहले उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें अब अमान्य हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के इर्द-गिर्द आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। यह नीति महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों के केंद्र में रही है।
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46 वर्षीय कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था। इसके बाद, कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने भी उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।