दृष्टिबाधित उम्मीदवार जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए पात्र हैं: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार पूरे भारत में जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन द्वारा दिया गया यह फैसला, एक दृष्टिबाधित उम्मीदवार की मां की शिकायत के बाद न्यायालय द्वारा स्वयं शुरू किए गए एक स्वप्रेरणा मामले सहित कई याचिकाओं पर विचार करने के बाद आया।

शिकायत में विशिष्ट भर्ती नियमों के कारण मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बाहर रखे जाने का उल्लेख किया गया था, जिन्हें भेदभावपूर्ण माना गया था। इसने सर्वोच्च न्यायालय को विकलांगता न्यायशास्त्र के आसपास के संवैधानिक और संस्थागत ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया।

न्यायमूर्ति महादेवन ने मामले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, “हमने इसे सबसे महत्वपूर्ण मामले के रूप में माना है। हमने संवैधानिक ढांचे और संस्थागत विकलांगता न्यायशास्त्र को भी छुआ है,” शारीरिक विकलांगताओं की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए न्यायिक सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

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