हाल ही में एक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय की दो-सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल थे, ने निर्णय दिया कि यदि प्रारंभिक शिकायत का निपटारा कर दिया गया है, तो उसी तथ्यों के आधार पर दूसरी शिकायत स्वीकार्य नहीं है। यह निर्णय, जो आपराधिक अपील सं. 2024 (एसएलपी (सीआरएल.) सं. 1242/2021) के तहत दिया गया, इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि वादी बार-बार शिकायतें दाखिल कर पहले से निपटाए गए मामलों को पुनः खोलने का प्रयास नहीं कर सकते हैं।
यह अपील, जिसे सुब्रता चौधरी और अन्य ने असम राज्य और एक अन्य के खिलाफ दाखिल किया था, का केंद्र बिंदु प्रतिवादी द्वारा दूसरी शिकायत का दाखिला था, जबकि पहली शिकायत में अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था और आपत्तियां खारिज कर दी गई थीं। न्यायमूर्ति रविकुमार ने इस निर्णय में कानूनी अंतिमता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि “नाराज वादियों की बार-बार की गई शिकायतें स्वीकार्य नहीं हो सकतीं।”
मामले का पृष्ठभूमि
यह मामला तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी ने 11 नवंबर 2010 को कछार, सिलचर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष एक शिकायत दर्ज करवाई थी। यह शिकायत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच के लिए भेजी गई, जिससे धारा 406, 420 और धारा 34 के तहत एफआईआर सं. 244/2010 दर्ज की गई। हालांकि, पुलिस जांच के बाद 28 फरवरी 2011 को एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें किसी अभियोज्य अपराध की पुष्टि नहीं हुई।
शिकायतकर्ता ने इस अंतिम रिपोर्ट पर नाराजी या विरोध याचिका के माध्यम से आपत्ति जताई, जिसमें दावा किया गया कि जांच ठीक से नहीं की गई थी। इसके बावजूद, 6 जून 2011 को सीजेएम ने विरोध याचिका को खारिज करते हुए अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जांच में कोई खामी नहीं पाई गई। इसके बाद, प्रतिवादी ने 20 जुलाई 2011 को उन्हीं अपराधों को लेकर दूसरी शिकायत दाखिल की। सीजेएम ने प्रारंभ में सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया, लेकिन अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी, जिसके बाद मामले को सीजेएम के पास दूसरी शिकायत की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने के लिए वापस भेजा गया। सीजेएम ने 12 जुलाई 2012 को इसे अस्वीकार्य करार दिया, जिसके बाद प्रतिवादी ने इस निर्णय को चुनौती दी।
सत्र न्यायाधीश ने सीजेएम के आदेश को पलटते हुए दूसरी शिकायत को वैध मान लिया। अपीलकर्ता, हालांकि, मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर गए और दूसरी शिकायत की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया।
मुख्य कानूनी मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर विचार किया:
1. समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत की स्वीकार्यता: न्यायालय ने इस पर विचार किया कि क्या पहली शिकायत का निपटारा हो जाने के बाद उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत स्वीकार्य है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि पहली शिकायत के खारिज होने के बाद कानून प्रतिवादी को उन्हीं आरोपों पर नई शिकायत दाखिल करने की अनुमति नहीं देता है।
2. सीआरपीसी की धारा 300 का दायरा और द्वैत अभियोजन का सिद्धांत: धारा 300(1) दोहरे अभियोजन को प्रतिबंधित करती है, और अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि भले ही यह मामले द्वैत अभियोजन के तहत न आते हों, लेकिन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा तथ्यों पर निर्णय हो जाने के बाद बार-बार शिकायतें करना न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।
3. विरोध याचिकाओं और नाराजी शिकायतों का न्यायिक व्यवहार: न्यायालय ने विरोध याचिका के स्वरूप का मूल्यांकन किया और यह देखा कि क्या यह सीआरपीसी की धारा 2(घ) के तहत शिकायत मानी जा सकती है। यदि विरोध याचिका को शिकायत माना जाता है, तो उसी मामले पर अतिरिक्त शिकायत दाखिल करना स्वीकार्य नहीं होगा।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति रविकुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दूसरी शिकायत स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि कानून के अनुसार, दूसरी शिकायत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार की जा सकती है, जैसे कि जब नए सबूत सामने आए जो पहले उपलब्ध नहीं थे। निर्णय में जोर दिया गया कि “नाराज वादियों की बार-बार की गई शिकायतें स्वीकार्य नहीं हो सकतीं…कानून किसी मामले को पुनः खोलने की अनुमति नहीं देता, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति इस तरह के कार्य को उचित नहीं ठहराती।”
न्यायालय ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति और विरोध याचिका का खारिज किया जाना एक मेरिट आधारित निर्णय था, जिससे उसी तथ्यों पर किसी भी बाद की शिकायत कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो गई।
विरोध याचिकाओं पर टिप्पणियाँ
न्यायालय ने प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार और जतिंदर सिंह बनाम रंजीत कौर जैसे कई निर्णयों का विश्लेषण किया, जो केवल असाधारण मामलों में दूसरी शिकायत की अनुमति देते हैं। न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा कि “यदि शिकायत का खारिज होना मेरिट पर आधारित था… तो उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत नहीं की जा सकती, जब तक कि बहुत ही असाधारण परिस्थितियाँ न हों।”
अंत में, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि विरोध याचिकाओं को सीआरपीसी की धारा 2(घ) के तहत “शिकायत” की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।