सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसने पहले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी आठ व्यक्तियों को जमानत दे दी थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आत्मसमर्पण करने और हिरासत में लौटने का निर्देश दिया था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर अदालत के जोर को उजागर करता है।
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल नेहाईकोर्ट के पहले के फैसले को खारिज करते हुए स्पष्ट फैसला सुनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीरता और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को रेखांकित करते हुए पीठ ने घोषणा की, “हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया गया है।”
यह निर्णय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक याचिका के जवाब में आया, जिसनेहाईकोर्ट के जमानत फैसले को चुनौती दी थी। एनआईए ने पीएफआई को एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन बताते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत में शरिया कानून द्वारा शासित मुस्लिम शासन स्थापित करना है।
आठ आरोपियों- बराकतुल्लाह, इदरीस, मोहम्मद अबुथाहिर, खालिद मोहम्मद, सैयद इशाक, खाजा मोहिदीन, यासर अराफात और फैयाज अहमद को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी कथित गतिविधियों में आतंकवादी कृत्यों की साजिश रचना, अपने चरमपंथ का प्रचार करने के लिए सदस्यों की भर्ती करना शामिल था। विचारधारा, और लड़ाकू वर्दी में बड़े पैमाने पर अभ्यास आयोजित करना, कथित तौर पर प्रतिभागियों को अन्य धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित करना।
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की संप्रभुता और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली गतिविधियों पर उसके कड़े रुख को दर्शाता है, खासकर आतंकवाद और कट्टरपंथी उग्रवाद के आरोपों से जुड़े मामलों में।